Close Menu
Bharat Speaks
  • Trending
  • Motivation
  • Health
  • Education
  • Development
  • About Us
What's Hot

Future of Cybersecurity: NIELIT–FCRF Pact to Train Experts in AI Fraud, Forensics & Digital Law

October 2, 2025

From Panic to Protection: How Sanchar Saathi Helps Indians Secure Lost Phones

October 2, 2025

इतिहास रचा एलन मस्क ने: $500 बिलियन (Rs 41.5 लाख करोड़) की संपत्ति के साथ बने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति

October 2, 2025
Facebook X (Twitter) Instagram
Facebook X (Twitter) Instagram
Bharat Speaks
Subscribe
  • Trending
  • Motivation
  • Health
  • Education
  • Development
  • About Us
Bharat Speaks
Home»प्रदेश»कोटद्वार कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला: अंकिता भंडारी हत्याकांड में पुलकित आर्य को उम्रकैद, परिजनों को ₹4 लाख मुआवजा
प्रदेश

कोटद्वार कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला: अंकिता भंडारी हत्याकांड में पुलकित आर्य को उम्रकैद, परिजनों को ₹4 लाख मुआवजा

BharatSpeaksBy BharatSpeaksMay 30, 2025Updated:May 30, 2025No Comments2 Mins Read
Facebook Twitter LinkedIn Telegram WhatsApp Email
Ankita Bhandari
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

उत्तराखंड की कोटद्वार जिला अदालत ने शुक्रवार को बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मुख्य अभियुक्त पुलकित आर्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि वह पीड़िता के परिजनों को ₹4 लाख का मुआवजा दे।

यह फैसला एक ऐसे मामले में आया है जिसने 2022 में पूरे देश में जनाक्रोश को जन्म दिया था। 19 वर्षीय रिसॉर्ट कर्मचारी अंकिता भंडारी की हत्या ने राज्य में सत्ता, प्रभाव और न्याय प्रणाली की पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए थे।

न्याय प्रक्रिया और फैसले का असर

मुख्य आरोपी पुलकित आर्य, जो एक पूर्व भाजपा नेता का पुत्र है और उस निजी रिसॉर्ट का संचालक था जहां अंकिता कार्यरत थीं, पर आरोप था कि उसने 18 सितंबर 2022 को अंकिता को जबरन चीला नहर में धकेल दिया था। घटना के बाद पुलिस कार्रवाई पर जनता ने प्रश्न उठाए और व्यापक जनदबाव के बाद ही मामला गति पकड़ सका।

कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को स्वीकारते हुए कहा कि यह हत्या न केवल जघन्य थी, बल्कि एक युवा महिला के साथ विश्वासघात और सत्ता के दुरुपयोग का प्रतीक भी है।

अन्य आरोपियों को राहत

इस केस में दो अन्य आरोपी— अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर — को अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष इन दोनों के विरुद्ध ठोस सबूत प्रस्तुत करने में असफल रहा।

परिजनों को मिला न्याय की झलक

अदालत ने राज्य सरकार को निर्देशित किया कि वह अंकिता के परिजनों को ₹4 लाख की राहत राशि प्रदान करे, जिसे “आंशिक न्याय” की दिशा में एक प्रयास माना जा रहा है। पीड़िता के पिता ने फैसले के बाद कहा, “हमारी बेटी को वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन न्यायपालिका ने उम्मीद कायम की है।”

न्यायिक निष्कर्ष

कोटद्वार जिला जज ने अपने फैसले में कहा कि, “यह मामला केवल हत्या का नहीं, बल्कि सामाजिक नैतिकता, संस्थागत जवाबदेही और महिला सम्मान से जुड़ा है। कोर्ट का यह निर्णय समाज में एक संदेश है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं।”

📲 Join Our WhatsApp Channel
Algoritha Registration
Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram Email
Previous ArticleDelhi Government Cracks Down on Private School Fee Hikes, Plans Ordinance to Regulate Charges
Next Article Jyothi Yarraji Strikes Gold Again: Defends 100m Asian Title
BharatSpeaks

Related Posts

उत्तर प्रदेश ने लॉन्च की भारत की पहली सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल नीति

September 16, 2025

आस्था का खजाना: गणेशोत्सव में लालबागचा राजा के दानपात्र में उमड़ा चढ़ावा

August 30, 2025

नागपंचमी पर भक्तों को मिला दुर्लभ सौभाग्य, उज्जैन के नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट 24 घंटे के लिए खुले

July 29, 2025
Add A Comment
Leave A Reply Cancel Reply

Top Posts

Subscribe to Updates

Get the latest sports news from SportsSite about soccer, football and tennis.

Welcome to BharatSpeaks.com, where our mission is to keep you informed about the stories that matter the most. At the heart of our platform is a commitment to delivering verified, unbiased news from across India and beyond.

We're social. Connect with us:

Facebook X (Twitter) Instagram YouTube
Top Insights
Get Informed

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

© 2025 Bharat Speaks.
  • Trending
  • Motivation
  • Health
  • Education
  • Development
  • About Us

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.