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Home»Policy Watch»चुनाव से सम्बन्धित अपराध (Election Offences): चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने पर जाना पड़ सकता है जेल (Jail)
Policy Watch

चुनाव से सम्बन्धित अपराध (Election Offences): चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने पर जाना पड़ सकता है जेल (Jail)

BharatSpeaksBy BharatSpeaksJanuary 10, 2022Updated:January 11, 2022No Comments11 Mins Read
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चुनाव से सम्बन्धित अपराध: चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने पर जाना पड़ सकता है जेल
चुनाव से सम्बन्धित अपराध: चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने पर जाना पड़ सकता है जेल
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By Awdhesh Kumar Singh SPO, Lucknow

1-  समाज के विभिन्न वर्गो के मध्य विद्वेष फैलाने,अफवाह,आदि फैलाना:-

समाज के विभिन्न वर्गो के मध्य,धर्म,मूलवंश,जाति,समुदाय,भाषा के आधार पर निर्वाचन के सम्बन्ध मे शत्रुत्रा या घृणा की भावना उत्पन्न करना या उत्पन्न करने का प्रयास करना- ( यह कृत्य किसी भी तरीके से हो सकता है जैसे भाषण ,कथन जनश्रुति,संचार माध्यम ,अफवाह या अन्य किसी भी माध्यम से) उक्त के उल्लघंन पर —धारा 125 लो. प्रति. अधि.व धारा 153A,295A,298,505 I.P.C,के तहत दोषी

{{धारा 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951,( 03 वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनो  )

धारा 153 A ,( 03 वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनो  )

धारा 295 A( 03 वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनो  )

धारा 298( 01 वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनो  )

धारा 505 अफवाह  फैलाना ( 03 वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनो}}

                                              अपराध संज्ञेय व गैर जमानतीय

2- प्रत्याशियो या उनके अभिकर्ताओ द्वारा मिथ्या सूचना देना या इसी प्रकार के अन्य अपराध–

                              अभ्यर्थियो द्वारा स्वयं या प्रस्थापक के माध्यम से निर्वाचन मे, नाम निर्देशन पेपर ,आदि प्रपत्रो मे -आवश्यक सूचना देने मे असफलता (“यथा कोई आपराधिक मामला लम्बित हो जिसमे दो या दो से अधिक वर्षो के लिये कारावास से दन्डनीय अपराध का आरोप लगा हो,लम्बित हो या किसी अपराध मे उसे एक वर्ष या उससे अधिक की सजा हुई हो“) या असत्य सूचना देता है या किसी सूचना को छिपाता है,तो वह –धारा 125 A.लो.प्रति.अधि. व धारा 177 भा.द.संहिता के तहत दोषी ( o6 माह तक की सजा या जुर्माना या दोनो  ) के तहत दोषी

                                               अपराध असंज्ञेय व जमानतीय

3-मतदान समाप्ति के 48 घन्टे से पूर्व आम सभा प्रचार आदि पर प्रतिबन्ध,उल्लघंन पर–  मतदान समाप्ति की अवधि के 48 घन्टे पूर्व कोई सभा या चुनाव सम्बन्धी किसी भी प्रकार का प्रचार किसी भी माध्यम से आयोजित या प्रचारित/ प्रसारित नही की जा सकती,उक्त के उल्लघंन परः – धारा 126 लो.प्रति.अधि.( o2 वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनो )

                                                अपराध असंज्ञेय व जमानतीय

नोटः– इस सम्बन्ध मे चुनाव आयोग ने कोविड के दृष्टिगत आम सभा आदि पर प्रतिबन्ध,वर्चुअल प्रचार आदि के लिये जो दिशा–निर्देश जारी किया है उसका अनुपालन अनिवार्य होगा।

4-  निर्वाचन सभाओ मे बाधा –

जिस उद्देश्य के लिये सभा आहुत  है,उसमे अनुचित तरीके से व्यवधान डालना या किसी अन्य को इस हेतु प्रोत्साहित करना या उकसाना,यथा सभा मे हुडदंग मचाना, काला झन्डा दिखाना, ईटा गुम्मा फेकना या अन्य किसी भी प्रकार से व्यवधान डालना तो –धारा 127 लो.प्रति.अधि.( o6 माह तक की सजा या जुर्माना या दोनो ) के तहत दोषी

                                                  अपराध संज्ञेय  जमानतीय

5- पुस्तिकाओ,पोस्टरो इत्यादि के मुद्रण पर प्रतिबन्ध–

यदि पुस्तिका पम्फलेट,पोस्टर आदि पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम  उसके मुख्य भाग पर नही है तो प्रकाशित करने व कराने वाला –धारा 127A. लो.प्रति.अधि.( o6 माह तक की सजा या 2000रु. जुर्माना या दोनो  ) के तहत दोषी

अपराध असंज्ञेय जमानतीय

6- मतदान की गोपनीयता को बनाये रखना–

प्रत्येक अधिकारी,लिपिक,अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति जो निर्वाचन प्रक्रिया से किसी भी प्रकार जुडा है मतदान की गोपनीयता को बनाये रखने तथा बनाये रखने मे सहायता करने के लिये विधितः बाध्य है यदि वह अपने इस दायित्व को भंग करता है तो-धारा 128 लो.प्रति.अधि.( o3 माह तक की सजा या जुर्माना या दोनो  ) के तहत दोषी

                                              अपराध असंज्ञेय जमानतीय

7- सरकारी सेवको का किसी भी प्रत्याशी के पक्ष मे कार्य न करना–

कोई भी सरकारी सेवक निर्वाचन मे किसी भी अभ्यर्थी के लिये कार्य नही करेगे या किसी के पक्ष मे मत देने या न देने के लिये किसी भी प्रकार प्रभाव नही डालेगे,

जैसे कोई सरकारी सेवक अपने ही किसी परिवार के सदस्य या रिश्तेदार या मित्र के पक्ष मे ऐसा कार्य करता है,या उसका अभिकर्ता या पोलिग या काउन्टिग अभिकर्ता बनता है वह भी इस धारा का अपराधी होगा,

यह कार्य सरकारी सेवक द्वारा किसी भी प्रकार से हो सकता है जिससे जानबूझकर किसी के पक्ष मे कोई माहौल बनता हो या किसी भी प्रत्याशी को चुनाव मे लाभ पहुँचता हो या किसी के भी मतदान पर किसी भी प्रकार अनुकूल,अननूकूल रुप से असर पडता तो- धारा 129 लो.प्रति.अधि.( o6 माह तक की सजा या जुर्माना या दोनो  ) के तहत दोषी

                                                 अपराध संज्ञेय   जमानतीय

8-  मतदान केन्द्रो मे या नजदीक प्रचार का वर्जन ः–

कोई भी व्यक्ति मतदान की तिथि या तिथियो पर मतदान केन्द्र मे या किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थान मे जो मतदान केन्द्र से 100 मी. के भीतर है,किसी भी प्रकार का प्रचार,मत देने या न देने के लिये करता है तो- धारा 130 लो.प्रति.अधि.( 250 रु तक जुर्माने की सजा ) के तहत दोषी

                                                   अपराध संज्ञेय जमानतीय

9- मतदान तिथि पर मतदान केन्द्र के पास व्यवधान अडचन डालना इत्यादिः–

जो कोई मतदान के दिन मतदान केन्द्र के भीतर या प्रवेश द्वार  पर या पडोस या सार्वजनिक या किसी निजी स्थान मे मेगाफोन,लाउडस्पीकर या अन्य प्रकार से चिल्लायेगा,या शोर करेगा जिससे मतदान करने वाले या मतदान के लिये लगे कर्मियो को क्षोभ या हस्तक्षेप हो। तो-धारा 131 लो.प्रति.अधि.( o3 माह तक की सजा या जुर्माना या दोनो  ) व धारा 186 भा.द.सं ( o3 माह तक की सजा या जुर्माना 500रु या दोनो  ) के तहत दोषी

                                                 अपराध संज्ञेय  जमानतीय

10- मतदान केन्द्र मे अवचारः–

मतदान केन्द्र मे,मतदान के लिये नियत समय के दौरान पीठासीन अधिकारी के विधिपूर्ण आदेश की अवज्ञा करता है या स्वयं मतदान प्रक्रिया मे व्यवधान डालता है और हटाने के बाद बिना पीठासीन अधिकारी की पूर्व अनुमति के पुनः मतदान केन्द्र मे प्रविष्ट होता है उसे बिना वारन्ट गिरफ्तार किया जा सकता है तथा उसके द्वारा प्रयुक्त किये जा रहे उपकरण को जप्त किया जा सकता है साथ ही वह –धारा 132 लो.प्रति.अधि.( o3 माह तक की सजा या जुर्माना या दोनो  ) के तहत दोषी

                                                  अपराध संज्ञेय  जमानतीय

11- मतदान के दिन वाहन पर प्रतिबन्ध़–

मतदान के दिन मतदाताओ को मतदान केन्द्र से मतदाता के घर या वाइस वर्सा आदि के लिये कोई भी अभ्यर्थी या उसका अभिकर्ता या अन्य कोई व्यक्ति ऐसे अभ्यर्थी के या उसके अभिकर्ता की सहमति से मतदाताओ को निःशुल्क लाने ले जाने के लिये वाहनो का प्रयोग किसी भी प्रकार करता है तो- धारा 133 लो.प्रति.अधि.( o3 माह तक की सजा और जुर्माना) व धारा 171 (ज) भा.द.स.(जुर्माना 500 रु तक) व  M.V.Act के तहत दोषी

                                                 अपराध असंज्ञेय जमानतीय

12- निर्वाचनो के सम्बन्ध मे पदीय कर्तव्य का भंगः–

बिना पर्याप्त कारण के यदि कोई व्यक्ति जिसे निर्वाचन मे कोई दायित्व सौपा गया है जानबूझकर भंग करता है“यदि पर्याप्त कारण नही है तो जानबूझकर कर्तव्य भंग की उपधारण होगी“ तो  धारा 134 लो.प्रति.अधि.(  5000रु तक जुर्माना   ) के तहत दोषी

                                                  अपराध संज्ञेय जमानतीय

13- राज्य कर्मचारियो का किसी भी प्रत्याशी का किसी भी प्रकार से अभिकर्ता बनने पर प्रतिषेधः– धारा 134 A लो.प्रति.अधि.( o3 माह तक की सजा या जुर्माना या दोनो  ) के तहत दोषी

                                           अपराध असंज्ञेय जमानतीय

14- मतदान केन्द्र या उसके पास सशस्त्र जाने पर प्रतिबन्धः–

मतदान की अवधि मे मतदान केन्द्र मे शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये लगे रिटर्निग अधिकारी,पीठासीन अधिकारी,पुलिस अधिकारी या विधिपूर्ण नियुक्त अन्य व्यक्ति के अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति मतदान केन्द्र पर सशस्त्र जाता है तो –धारा 134 B लो. प्रति. अधि.( o2 वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनो ) के तहत दोषी उसकी आयुध अनुज्ञप्ति आयुध अधिनियम की धारा 17 के तहत प्रतिसंहरण/निरस्त का आधार भी होगा।

                                                             अपराध संज्ञेय जमानतीय

15- मतदान केन्द्रो से मतपत्रो को हटानाः–

कोई भी व्यक्ति जो मतदान केन्द्र से मतपत्र अनधिकृत रुप से लेता है या  लेने का प्रयास करता है इस बावत किसी को उत्प्रेरित करता है या उसे सहायता पहुँचाता है तो- धारा 135 लो.प्रति.अधि.( o1 वर्ष तक की सजा या 500 रु जुर्माना या दोनो  ) के तहत दोषी

                                                  अपराध संज्ञेय  जमानतीय

16- बूथ पर कब्जे का प्रयासः–

जो कोई भी बूथ पर कब्जा करता है या कब्जा करने का प्रयास करता है तो- धारा 135 (क) लो.प्रति.अधि.(सजा न्युनतम 01 वर्ष अधिकतम 03 वर्ष और जुर्माना ) के तहत दोषी  और यदि ऐसा करने वाला लोक सेवक है तो (सजा न्युनतम 03 वर्ष अधिकतम 05 वर्ष और जुर्माना )

अपराध संज्ञेय  गैर जमानतीय

17- मतदान के दिन कर्मचारियो को सवेतन अवकाश देनाः–

किसी भी ओद्योगिक प्रक्रम,स्थापन,व्यवसाय ,व्यापार  मे लगे व्यक्ति को विधानसभा या लोक सभा के निर्वाचन मे सवेतन अवकाश दिया जायेगा असफलता पर —धारा 135 (ख) लो.प्रति.अधि.(जुर्माना 500 रु तक) के तहत दोषी

अपराध असंज्ञेय  जमानतीय

18- मतदान के दिन शराब के विक्रय बितरण पर प्रतिबन्धः–

मतदान समाप्ति के 48  घन्टो की अवधि के भीतर मतदान क्षेत्र के भीतर किसी होटल ,भोजनालय,दुकान ,भोजशाला या किसी अन्य स्थान मे ,सार्वजनिक या निजी ,स्थान मे विक्रय,प्रदान,वितरण पर पूर्ण  प्रतिबन्ध, उल्लघंन परः –धारा 135 (ग) लो.प्रति.अधि. .( o6 माह तक की सजा या जुर्माना 2000 रु तक या दोनो  ) के तहत दोषी ,,,

अपराध असंज्ञेय  जमानतीय

19- अन्य अपराधः–

अन्य प्रकार के अपराध यथाः-

(1)- नाम निर्देशन पेपर को कपटपूर्वक विरुपित या नष्ट करना।

(2) रिटर्निग अधिकारी के प्राधिकार के अधीन किसी सूचना को या दस्तावेज को विरुपित या नष्ट करना या हटाना!

(3)  मतपत्र को विरुपित या नष्ट करना!

(4) किसी व्यक्ति को बिना प्राधिकार के पतपत्र देना या किसी व्यक्ति से मतपत्र प्राप्त करना!

(5) मत पत्र के अलावा कोई वस्तुकपटपूर्वक मतपेटी मे डालना या वोटिंगमशीन मे फंसाना या डालना!

(6) आवश्यक प्राधिकार के बिना मतपेटी या मतपत्रो या वोटिग मशीन को नष्ट करना,ले जाना,खोलना,हस्तक्षेप करना!

(7) उपरोक्त कार्यो को करने का प्रयास ,सहायता,या दुष्प्रेरण करना!

यदि उक्त कृत्य करने वाला व्यक्ति मतदान मे लगा लोकसेवक है तो धारा 136 (क) लो.प्रति.अधि. .( o2 वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनो  ) के तहत दोषी

यदि उक्त कार्य को करने वाला व्यक्ति लोक सेवक से भिन्न है तो धारा 136 (ख)लो.प्रति.अधि. ( o6 माह तक की सजा या जुर्माना या दोनो  ) के तहत दोषी

                                             अपराध संज्ञेय  जमानतीय

20- किसी के पक्ष मे मत देने के लिये रिश्वत देनाः–

रिश्वत किसी भी प्रकार की व किसी भी रुप मे हो सकती है यथा नकद पैसे रुपये, सामान ,वाहन,सेवा, व अन्य किसी भी प्रकार से जो रिश्वत लेने वाले व्यक्ति को प्रतिकूल रुप से प्रभावित करे तो रिश्वत  देने वाला व्यक्ति– धारा 171 ( E ) भा.द.स.( o1 वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनो  ) के तहत दोषी                                                                                                 

                                            अपराध असंज्ञेय जमानतीय

21- निर्वाचन मे असम्यक असर डालना या प्रतिरुपण के लिये दन्डः–

             असम्यक असरः– अभ्यर्थी या मतदाता को किसी भी प्रकार की क्षति की धमकी देना या यह विश्वास कराना कि वह यदि उसके कहे अनुसार मत नही दिया तो वह दैवी कोप या दन्ड का भागी होगा।

               प्रतिरुपणः– किसी अन्य जीवित या मृत व्यक्ति के  नाम से मत पत्र माँगना या मत डालना या एक बार मत दे चुकने के बाद दुबारा मत डालना या इसके लिये दुष्प्रेरण या प्रयत्न करना तो –

धारा 171 ( F ) भा.द.स.( o1 वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनो  ) के तहत दोषी

                                              अपराध संज्ञेय  व जमानतीय

22-निर्वाचन के सिलसिले मे मिथ्या कथनः–

कोई भी व्यक्ति निर्वाचन के परिणाम पर प्रभाव डालने के आशय से किसी अभ्यर्थी के शील या आचरण के बारे मे कोई झूठा कथन जानबूझकर करता है या प्रकाशित करता है तो-धारा 171 ( G )भा.द.स.(जुर्माना से दन्डनीय) के तहत दोषी                                                                             

                      अपराध असंज्ञेय जमानतीय

23- निर्वाचन के सिलसिले मे अवैध संदायः–

कोई भी व्यक्ति किसी अभ्यर्थी के साधारण या लिखित प्राधिकार के बिना उसके बावत उसके निर्वाचन के सिलसिले यथा  भाषण मे सभा मे विज्ञापन,पम्पलेट आदि मे किसी प्रकार का कोई व्यय करेगा तो – धारा 171 ( H ) भा.द.स.(जुर्माना 500 रु तक) के तहत दोषी (यदि किसी अन्य अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता को आर.ओ. द्वारा चुनाव के लिये पास वाहन किसी दूसरे अभ्यर्थी के लिये प्रयुक्त होती है तो दोनो इस धारा के तहत दोषी होगे )  

                                                अपराध असंज्ञेय  जमानतीय

24- निर्वाचन लेखा रखने मे असफलताः–

कोई भी प्रत्याशी जो विधि के अनुसार निर्वाचन के सम्बन्ध मे किये गये व्यय का लेखा नही रखता है तो- धारा  171( I ).(जुर्माना 500 रु तक) के तहत दोषी

                                               अपराध असंज्ञेय  जमानतीय

25- आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन:-

जो कोई सामान्य रुप से आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन करेगा,निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किसी भी निर्दैश आदेश का उल्लघंन करेगा, तो अन्य सुसंगत कृत्यो के बावत सुसंगत धाराओ सहित धारा 188 भा.द.संहिता के तहत भी दोषी होगा!

                अपराध संज्ञेय जमानतीय (प्रकरण यदि मात्र धारा 188 भा.द.स से ही सम्बन्धित है तो विवेचना नही होगी व मामला धारा 195 द.प्र. सं के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के परिवाद पर ही चलेगा)

   Writer –     Awdhesh Kumar Singh SPO, Lucknow 

Awdhesh Kumar Singh SPO, Lucknow
Awdhesh Kumar Singh SPO, Lucknow
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