नई दिल्ली। खाने की गुणवत्ता या स्वच्छता को लेकर शिकायत है तो अब उपभोक्ता सीधे भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। ढाबे, रेस्तरां, दुकान या किसी अन्य खाद्य प्रतिष्ठान में खराब गुणवत्ता वाला भोजन, दुर्गंध, गलत लेबलिंग या अस्वच्छता नजर आने पर ‘Food Safety Connect’ ऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज की जा सकती है। शिकायत के साथ खाद्य पदार्थ या संबंधित गड़बड़ी की तस्वीर भी अपलोड की जा सकती है।
FSSAI ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उपभोक्ताओं को इस सुविधा के बारे में जानकारी दी है। प्राधिकरण का कहना है कि सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करने में आम लोगों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। उपभोक्ता किसी खाद्य पदार्थ या प्रतिष्ठान में नियमों का उल्लंघन देखते हैं तो इसकी जानकारी संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारियों तक पहुंचा सकते हैं।
शिकायत दर्ज करने के लिए उपभोक्ता को Food Safety Connect ऐप का इस्तेमाल करना होगा। इसमें कथित गड़बड़ी वाले खाद्य पदार्थ की फोटो अपलोड करने की सुविधा उपलब्ध है। शिकायत के दौरान खाद्य पदार्थ के ब्रांड का नाम, उसे बनाने वाली कंपनी की जानकारी, संबंधित स्थान और उपलब्ध होने पर FSSAI लाइसेंस नंबर जैसी जानकारी देनी होती है। इससे अधिकारियों को शिकायत की पहचान और जांच करने में मदद मिलती है।
ऐप के जरिए केवल खाने की खराब गुणवत्ता से जुड़ी शिकायत ही नहीं की जा सकती, बल्कि गलत लेबलिंग और खाद्य प्रतिष्ठान में साफ-सफाई की कमी जैसी समस्याओं की भी जानकारी दी जा सकती है। उदाहरण के तौर पर यदि पैकेज्ड फूड पर गलत या भ्रामक जानकारी दी गई हो, खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता संदिग्ध हो या किसी रेस्तरां की रसोई में स्वच्छता मानकों का पालन नहीं हो रहा हो, तो उपभोक्ता शिकायत दर्ज कर सकता है।
Food Safety Connect ऐप करीब पांच साल पहले शुरू किया गया था। शुरुआत में इसका उद्देश्य छोटे खाद्य कारोबारियों, हॉकर्स, रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं, स्टार्टअप और अन्य छोटे व्यवसायों को FSSAI registration और licence के लिए आवेदन करने में सुविधा देना था। इसके जरिए लाइसेंसिंग और compliance से जुड़ी जानकारी भी उपलब्ध कराई जाती थी।
बाद में ऐप में उपभोक्ताओं के लिए शिकायत दर्ज करने की सुविधा जोड़ी गई। इससे खाद्य सुरक्षा से जुड़े मामलों की रिपोर्टिंग के लिए लोगों को एक डिजिटल माध्यम मिला। FSSAI के अनुसार, ऐप के जरिए मिलने वाली शिकायतों को संबंधित कार्रवाई के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों तक भेजा जाता है।
शिकायत दर्ज करते समय केवल समस्या बताना ही पर्याप्त नहीं है। उपभोक्ता को घटना से जुड़ी अधिकतम उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराने की जरूरत होती है। खाद्य पदार्थ का नाम, ब्रांड, निर्माता या कंपनी की जानकारी, खरीद या बिक्री का स्थान, संबंधित प्रतिष्ठान का विवरण और उपलब्ध लाइसेंस नंबर जैसी जानकारी शिकायत को अधिक स्पष्ट बनाती है। यदि समस्या दिखाई देने वाली है तो उसकी स्पष्ट तस्वीर भी अपलोड की जा सकती है।
खाद्य सुरक्षा से जुड़ी शिकायतों में फोटो या अन्य प्रमाण महत्वपूर्ण हो सकते हैं। मसलन, भोजन में कोई बाहरी पदार्थ मिलने, पैकेज पर गलत जानकारी होने या किसी प्रतिष्ठान में साफ-सफाई की गंभीर कमी दिखाई देने पर उसकी तस्वीर शिकायत के साथ दी जा सकती है। इससे संबंधित अधिकारी को शिकायत की प्रकृति समझने में मदद मिल सकती है।
FSSAI की यह व्यवस्था ऐसे समय में महत्वपूर्ण है जब खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, मिलावट, गलत लेबलिंग और स्वच्छता को लेकर उपभोक्ताओं की शिकायतें सामने आती रहती हैं। डिजिटल शिकायत व्यवस्था के जरिए उपभोक्ता स्थानीय स्तर पर सामने आने वाली समस्या को संबंधित खाद्य सुरक्षा तंत्र तक पहुंचा सकते हैं।
शिकायतकर्ता को अपनी पहचान और संपर्क संबंधी आवश्यक जानकारी भी उपलब्ध करानी होती है। शिकायत प्राप्त होने के बाद उसे संबंधित राज्य के अधिकारियों को कार्रवाई के लिए भेजा जाता है। इसके बाद स्थानीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी मामले की प्रकृति के अनुसार निरीक्षण, नमूना जांच या अन्य नियामकीय कार्रवाई कर सकते हैं।
FSSAI की ओर से उपभोक्ताओं को खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने और नियमों के उल्लंघन की जानकारी साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ऐसे में यदि किसी उपभोक्ता को ढाबे, रेस्तरां, दुकान या पैकेज्ड फूड में गंभीर गड़बड़ी दिखाई देती है, तो वह Food Safety Connect ऐप के जरिए शिकायत दर्ज कर सकता है। इससे खाद्य सुरक्षा व्यवस्था में उपभोक्ताओं की भागीदारी बढ़ाने और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की प्रक्रिया को मजबूत करने में मदद मिल सकती है।
