कलकत्ता हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के तीन प्रमुख बैंक खातों को फ्रीज किए जाने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इन खातों में लगभग ₹440 करोड़ जमा बताए गए हैं। अदालत के इस आदेश के बाद फिलहाल पार्टी इन खातों का उपयोग संगठनात्मक या अन्य खर्चों के लिए नहीं कर सकेगी। मामला धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत कथित वित्तीय अनियमितताओं और संदिग्ध धन हस्तांतरण की जांच से जुड़ा है।
अंतरिम राहत देने से अदालत का इनकार
न्यायमूर्ति कृष्णा राव की पीठ ने टीएमसी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें दैनिक संचालन के लिए फ्रीज किए गए बैंक खातों के उपयोग की अंतरिम अनुमति मांगी गई थी। अदालत ने 13 जुलाई को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे सोमवार को सुनाया गया।
ईडी की जांच में संदिग्ध लेन-देन का दावा
जांच एजेंसी के अनुसार, अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच टीएमसी के खातों से कथित तौर पर लगभग ₹160 करोड़ केयरवेल एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उससे संबद्ध कंपनियों को स्थानांतरित किए गए।
ईडी का दावा है कि इसके बाद संबंधित कंपनी ने लगभग ₹83 करोड़ एक अन्य नई इकाई को ट्रांसफर किए। जांच एजेंसी के अनुसार, कथित संदिग्ध धनराशि में से ₹112 करोड़ का उपयोग एक Embraer Legacy 600 विमान और एक AgustaWestland हेलीकॉप्टर की खरीद में किया गया।
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शिकायत के बाद शुरू हुई जांच
मामले की शुरुआत टीएमसी के बागी विधायक विश्वनाथ दास की शिकायत के बाद दर्ज प्राथमिकी से हुई थी। इसके बाद 19 जून को पुलिस ने संबंधित बैंक खातों पर रोक लगाई थी। बाद में 8 जुलाई को ईडी ने पीएमएलए के तहत कार्रवाई करते हुए लगभग ₹440 करोड़ वाले तीनों बैंक खातों को फ्रीज कर दिया।
पीएमएलए जांच जारी
ईडी कथित वित्तीय अनियमितताओं, धन के स्रोत, फंड ट्रांसफर और संबंधित कंपनियों के बीच हुए लेन-देन की जांच कर रही है। अदालत का ताजा आदेश जांच पूरी होने तक बैंक खातों पर लगी रोक को बरकरार रखता है।
मामले में आरोपों की जांच अभी जारी है और इनकी पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी। जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
