श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने केंद्र शासित प्रदेश में 10 अलग-अलग ब्रांड के घी के संबंधित बैचों की बिक्री, भंडारण, वितरण और प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। यह कार्रवाई विभिन्न इलाकों से लिए गए घी के नमूनों की प्रयोगशाला जांच के बाद की गई। अधिकारियों के अनुसार, जांच में कुछ नमूने निर्धारित खाद्य मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए, जबकि कुछ को असुरक्षित और गलत लेबल वाला पाया गया।
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने जिन उत्पादों पर कार्रवाई की है, उनमें Dairy Mohan Desi Ghee (Batch No. 5), Apna Dairy Milk Desi Ghee (Batch No. DM-6), Milk Bite Cow Ghee (Batch No. 137), Nandni Desi Ghee (Batch No. ND-28) और Shahi Taj Desi Ghee (Batch No. 134) शामिल हैं। इनके अलावा Daawat Fresh (Batch No. VT09), Nand Krishna Cow Ghee (Batch No. PC-05-26), Vandu Cow Ghee (Batch No. D143), Dairy Milk Desi Ghee (Batch No. OM12) और Mohan Dairy Ghee (Batch No. 6) के संबंधित बैचों पर भी रोक लगाई गई है।
अलग-अलग जिलों से लिए गए थे नमूने
एफडीए के अनुसार, इन उत्पादों के नमूने जम्मू-कश्मीर के अलग-अलग हिस्सों से लिए गए थे। इनमें अनंतनाग, शांगुस, लारनू, बिजबेहरा, सांबा, कठुआ, जम्मू, त्राल और पंपोर समेत कई क्षेत्र शामिल हैं। नमूनों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रयोगशालाओं में भेजकर उनकी गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानकों की जांच की गई।
जांच के दौरान कुछ नमूनों में बीटा-सिटोस्टेरॉल और विदेशी वनस्पति वसा की मौजूदगी के संकेत मिले। इसके अलावा कुछ नमूनों में बॉडोइन परीक्षण सकारात्मक पाया गया। फैटी-एसिड प्रोफाइल में भी असामान्यताएं दर्ज की गईं। अधिकारियों के मुताबिक, कई नमूने निर्धारित भौतिक-रासायनिक मानकों से भी अलग पाए गए।
राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में हुई जांच
इन नमूनों की जांच अधिसूचित खाद्य विश्लेषक, National Food Laboratory, Ghaziabad और Food Testing Laboratory, Kashmir में की गई। प्रयोगशाला रिपोर्टों के आधार पर संबंधित बैचों को खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं माना गया और उनके खिलाफ नियामकीय कार्रवाई शुरू की गई।
एफडीए की कार्रवाई केवल बिक्री तक सीमित नहीं है। खाद्य कारोबार संचालकों, थोक विक्रेताओं, वितरकों और खुदरा विक्रेताओं को प्रभावित बैचों की बिक्री, आपूर्ति, वितरण, भंडारण और प्रदर्शन तत्काल रोकने के निर्देश दिए गए हैं। कारोबारियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि प्रतिबंधित बैच बाजार में उपलब्ध न रहें।
48 घंटे में देना होगा बचे स्टॉक का ब्योरा
खाद्य कारोबार से जुड़े प्रतिष्ठानों को अपने पास मौजूद प्रतिबंधित बैचों के बचे हुए स्टॉक की जानकारी 48 घंटे के भीतर संबंधित नामित अधिकारी को देने का निर्देश दिया गया है। इससे प्रशासन को बाजार में उपलब्ध ऐसे उत्पादों की मात्रा का पता लगाने और उन्हें बिक्री से हटाने में मदद मिलेगी।
अधिकारियों के अनुसार, कार्रवाई विशेष रूप से उन बैचों पर केंद्रित है जिनके नमूनों में जांच के दौरान निर्धारित मानकों से संबंधित गंभीर खामियां सामने आई हैं। इसलिए उपभोक्ताओं और कारोबारियों के लिए बैच नंबर की जांच करना महत्वपूर्ण है।
घी में विदेशी वसा को लेकर खाद्य सुरक्षा नियम
खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत घी दूध या दूध से बने उत्पादों से तैयार किया जाना चाहिए। इसमें दूध से प्राप्त न होने वाले किसी पदार्थ को मिलाकर उसे घी के रूप में बेचना निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं माना जाता। इसी वजह से प्रयोगशाला जांच में विदेशी वनस्पति वसा या अन्य असामान्य संकेत मिलने के बाद संबंधित उत्पादों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने कहा है कि खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता और उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। प्रभावित बैचों पर लगाया गया प्रतिबंध जांच रिपोर्ट के आधार पर तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। अधिकारियों की ओर से कारोबारियों को निर्देश दिया गया है कि वे प्रतिबंधित उत्पादों को बाजार में दोबारा न पहुंचने दें और उपलब्ध स्टॉक की पूरी जानकारी नियामक विभाग को उपलब्ध कराएं।
